राकेश भारती प्रधान संपादक CG आज की आवाज न्यूज कुसमी/बलरामपुर।
कुसमी नगर पंचायत अंतर्गत कुसमी बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर बलरामपुर टी एल में दिए गए बलरामपुर कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत कुसमी नगरवासी सहित आस पास के आम नागरिकों को टेलीविजन के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सभी प्रकार के निर्देशों को पिक्चर दिखाकर मौखिक रूप से विस्तृत रूप से बताकर जानकारी दी गई , जिसके तहत स्वच्छता अभियान में कार्यरत दीदियों को अब कचरे को चार अलग अलग डब्बा में रखने की जानकारी दी गई , जिसके तहत हरे डब्बे में गिला कचरा जिसमें बचा हुआ भोजन ,सब्जी ,एवं फलों के छिलके रखने की जानकारी दी गई ।
वही नीला डब्बा में सुखा कचरा जैसे प्लास्टिक ,कागज ,बोतल,एवं गता रखने की जानकारी दी गई , लाल डब्बे में सैनिटरी वेस्ट,सैनिटरी पैड, डायपर एवं मेडिकल उपयोग का घरेलू कचरा जैसे पुरानी बैटरी ,बल्ब ,दवाइयां एवं ई वेस्ट सामग्री रखने की जानकारी दी गई।



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