राकेश भारती प्रधान संपादक CG आज की आवाज न्यूज कुसमी/बलरामपुर ।
"संविलियन पूर्व सेवा" को जोड़ते हुए पेंशन निर्धारण करने की कि गई मांग ।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक इकाई कुसमी द्वारा आज दिनांक 30/1/26 को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ऐतिहासिक निर्णय के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक अध्यक्ष दीपक सिन्हा के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने एक स्वर मे ब्लॉक अध्यक्ष दीपक सिन्हा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2026 को WPS 647/2021 एवं अन्य याचिकाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि संविलियन से पूर्व शिक्षकों द्वारा दी गई दीर्घकालीन सेवाओं को 'अप्रासंगिक' (Irrelevant) मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पेंशन को एक "कल्याणकारी उपाय" (Welfare Measure) और "स्थगित पारिश्रमिक" बताते हुए राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह सेवा की निरंतरता, कर्तव्यों की प्रकृति और समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार करते हुए आदेश जारी करे।



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