राकेश भारती प्रधान संपादक CG आज की आवाज न्यूज कुसमी/बलरामपुर ।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता का पिता द्वारा दिनांक 28/06/26 को थाना रघुनाथनगर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27/06/26 की रात वह और उसकी पत्नी खाना खाकर अपने आवास वाले घर में सो रहे थे देर रात जब पानी पीने अपने घर गए देखे कि उनकी नाबालिक बेटी घर पर नहीं थी रात भर उसकी खोजबीन किया सुबह उनकी बेटी मिली और बताई कि आरोपी नंदू अगरिया उसे बहला फुसला कर घर से ले जाकर बगल के जंगल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर विधिवत थाना रघुनाथनगर में आरोपी नंदू अगरिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 71/26 धारा 137(२),64(२) ड bns 4,6 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया , विवेचना के दौरान मामले की गम्भीरता को देखते हुए रघुनाथनगर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की पता तलाश की जाकर आरोपी नंदू अगरिया पिता माधो राम अगरिया उम्र 23 वर्ष निवासी जनकपुर थाना रघुनाथ नगर को दिनांक 29/06/26 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय रामानुजगंज में पेश कर न्यायिक रिमांड प्राप्त होने उपरांत रामानुजगंज जेल में दाखिल किया गया, प्रकरण की अन्य पहलुओं पर विवेचना जारी है।
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